श्रद्धा वाकर मर्डर केस: दिल्ली कोर्ट ने आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ दायर चार्जशीट पर लिया संज्ञान

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नयी दिल्लीदिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दायर चार्जशीट पर मंगलवार को संज्ञान लिया. आरोपी को कॉपी मुहैया करा दी गई है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने चार्जशीट का संज्ञान लिया. अदालत ने मामले को 21 फरवरी को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा मीडिया प्रविष्टि को रोक दिया गया था। कार्यवाही बंद दरवाजों के पीछे हुई। आफताब को कोर्ट रूम में पेश किया गया। सुनवाई से पहले, दिल्ली पुलिस ने डॉग स्क्वायड के साथ कोर्ट परिसर की अच्छी तरह से जांच की।

दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को आफताब के खिलाफ 6629 पन्नों की बड़ी चार्जशीट दायर की। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि चार्जशीट में अनुलग्नकों सहित 6,629 पेज हैं। इसके बाद, न्यायाधीश ने कहा, “यह बहुत बड़ा है।” आरोपी आफताब को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। इससे पहले आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वह अपने वकील एम एस खान को बदलना चाहते हैं।

चार्जशीट 302, 201 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत दायर की गई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के 90 दिनों की समाप्ति से पहले आरोप दायर किया। जांच के दौरान, दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट किया और डीएनए सबूत एकत्र किए।

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आफताब पर महरौली इलाके में मई 2022 में अपनी लिव-इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है. कथित गला घोंटने के बाद उसने कथित तौर पर मृतक के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। आवाज का नमूना प्राप्त करने की अनुमति मांगते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामले की जांच के लिए आवाज का नमूना आवश्यक है।

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास मामले से जुड़े कुछ वीडियो और ऑडियो थे। दिल्ली पुलिस उस साक्ष्य की जांच के लिए आफताब की आवाज का नमूना लेना चाहती थी। इससे पहले, साकेत अदालत ने आफताब पूनावाला की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने इसे वापस ले लिया था।



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