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गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जहां एक दंपति को अपनी नाबालिग घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दंपति को आज 14 साल की एक लड़की को प्रताड़ित करने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके शरीर पर कई चोटों और घावों के निशान पाए गए थे। आरोपी मनीष खट्टर (36) और उसकी पत्नी कमलजीत कौर (34) को बुधवार (8 फरवरी) को शहर की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने खट्टर को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जबकि उनकी पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस और वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर सखी की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार को दंपति द्वारा अपने बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई लड़की को बचाया। उन्होंने कहा कि उसके हाथ, पैर और मुंह पर कई चोट के निशान पाए गए हैं।
सखी केंद्र प्रभारी पिंकी मलिक द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, रांची (झारखंड) की लड़की को एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखा गया था. दंपती उससे काम कराता था और रोज बेरहमी से मारपीट भी करता था। पूरी रात सोने नहीं देने के साथ ही खाना भी नहीं दिया। मलिक ने आरोप लगाया कि उसका मुंह पूरी तरह सूज गया था जबकि उसके शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान पाए गए थे।
पुलिस ने कहा कि लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी भी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार दंपती- खट्टर और उनकी पत्नी कौर न्यू कॉलोनी के रहने वाले हैं। कौर एक निजी कंपनी में जनसंपर्क अधिकारी हैं जबकि उनके पति एक बीमा कंपनी में काम करते हैं।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दंपति ने अपनी साढ़े तीन साल की बेटी की देखभाल के लिए पांच महीने पहले लड़की को काम पर रखा था। इस दौरान पति-पत्नी दोनों आए दिन मारपीट करते थे। पुलिस ने कहा कि उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया था।
बच्चा खाना नहीं दिए जाने पर कूड़ेदान में फेंका हुआ बचा हुआ खाना खा लेता था। दंपति के खिलाफ न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से कैद करना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। .
न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर दिनकर ने कहा, “हमने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।”
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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