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बसपा विधायक उमाशंकर सिंह
– फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रसड़ा के बसपा विधायक उमाशंकर सिंह व 10 अन्य को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ अपर सत्र अदालत बलिया में बैंक धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के आरोप में चल रहे आपराधिक केस को रद्द कर दिया है। अदालत ने पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर केस वापस करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि केस वापसी अर्जी से पहले हाईकोर्ट से अनुमति नहीं ली गई है। कोर्ट ने अपर सत्र अदालत बलिया के आदेश 30 सितंबर 22 को भी रद्द कर दिया है और लोक अभियोजक की धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत केस वापसी अर्जी मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने कहा 2008 में हुई धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पर 2023 तक आरोप निर्मित नहीं किया जा सका। शिकायतकर्ता अभियोजन का विरोध कर रहा है। आरोपी के पक्ष में अर्जी दी है। ऐसे में आरोपियों को सजा नहीं दी जा सकेगी। केस को चलाने में कोर्ट के समय की बर्बादी ही होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने विधायक उमाशंकर सिंह व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
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