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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Thu, 16 Feb 2023 12:58 AM IST
-न्यायाधीश ने 20 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। दहेज हत्या का दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने मृतका के पति को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है। अर्थदंड की पचास फीसदी की राशि मृतका की मां को दी जाएगी।
कानपुर में विश्वबैंक बर्रा निवासी साहिल गुप्ता ने वर्ष 2014 में अपनी बहन रक्षा गुप्ता की शादी बीघापुर के दादामऊ में रहने वाले जन्मय गुप्ता के साथ की थी। 27 मई 2017 को ससुराल में रक्षा गुप्ता की मौत हो गई थी। भाई साहिल ने बीघापुर थाना में बहनोई जन्मय गुप्ता के खिलाफ बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित और उसकी हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भाई का आरोप था कि जन्मय अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए अक्सर बहन को प्रताड़ित करता था। कई बार उसे घर से मारपीट कर निकाला गया था। भाई की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी जन्मय गुप्ता के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने जन्मय गुप्ता को दहेज हत्या में दस साल कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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