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हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के पिपराइच थाने के दरोगा अतुल कुमार राय व अन्य पुलिस कर्मियों की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि दस दिन में अधीनस्थ अदालत में हाजिर होकर बंध पत्र जमा करें। कोर्ट ने कहा एजीए बता नहीं सके कि चार्जशीट है और शिकायतकर्ता से घूस लेने का वीडियो पुलिस ने बरामद किया है या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने अतुल कुमार राय व अन्य की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।
मालूम हो कि पिपराइच थाने में 25 जून 22 को श्रीमती इंद्रावती देवी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसकी पुत्री दरवाजा साफ कर रही थी। बाइक खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ। पड़ोसी विपिन ने परिवार सहित शिकायतकर्ता की बेटी के साथ मारपीट की। शोर मचाने पर लोगों के आने से झगड़ा खत्म हुआ। शिकायतकर्ता असहाय विधवा है। थाने में दरोगा ने कार्यवाही के लिए 20 हजार घूस मांगी।
अलग ले जाकर धमकाया पैसा दो नहीं तो जेल में ठूंस देंगे। उसके पिता को भी धमकी दी। इसमें अन्य पुलिस वाले भी शामिल थे। एक आरोपी विशाल चौधरी पर कार्रवाई के लिए याची ने 25 हजार रुपये धमका कर ले लिए। इसकी मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा चार्जशीट है या नहीं और वीडियो की पुलिस ने बरामदगी की है या नहीं। स्पष्ट जवाब न आने पर अर्जी मंजूर कर ली।
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