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अफजाल अंसारी।
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बसपा सांसद अफजाल अंसारी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अफजाल अंसारी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। लोकसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, सजा के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य अफजाल अंसारी को उनकी सजा की तारीख 29 अप्रैल से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के संदर्भ में उठाया गया है।
इससे पहले गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था। बीते शनिवार यानी 29 अप्रैल को कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये से जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
क्या था मामला?
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था। दोनों भाइयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।
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