Agra: ताजमहल के 500 मीटर दायरे में दुकानदारों को एक दिन की और राहत, रात तक नहीं मिली विधिक राय

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ताजगंज में दुकानों पर लगे बैनर

ताजगंज में दुकानों पर लगे बैनर
– फोटो : अमर उजाला

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ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं से मांगी गई विधिक राय प्रशासन को रात नौ बजे तक प्राप्त नहीं हो सकी। जिसके बाद जिलाधिकारी नवनीत चहल ने दुकानें बंद नहीं करने के लिए बुधवार तक मोहलत बढ़ा दी है। बुधवार को पुलिस प्रशासन जबरन दुकानें बंद नहीं कराएगा।

ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की दीवार से 500 मीटर की परिधि में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए थे। जिसके बाद एडीए ने 17 अक्तूबर तक दुकानें बंद करने की मोहलत व्यापारियों को दी। 17 अक्तूबर की मियाद खत्म हो चुकी है। 

व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से लगाई थी गुहार 

व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व दूसरा मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा से लखनऊ में मिला। जिसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई को लेकर विधि विशेषज्ञों से विधिक राय लेकर आगे का निर्णय करने की बात कही थी। इस कारण मंगलवार को कार्रवाई टाल दी गई। मंगलवार रात 9 बजे तक आगरा विकास प्राधिकरण का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं से प्रशासन को इस मामले में कानूनी सलाह नहीं मिल सकी।

देर रात तक नहीं मिली विधिक राय 

जिलाधिकारी नवनीत चहल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एडीए का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं से राय मांगी है। यदि देर रात तक राय नहीं आती, तो बुधवार को दुकानों को पुलिस प्रशासन बंद नहीं कराएगा। राय मिलने तक उन्हें एक दिन की और मोहलत दी जाएगी। 

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विधिक राय आने के बाद ही आगे कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एडीए ने 500 मीटर की परिधि में 3000 से अधिक व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित किया है। 500 मीटर के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। 

विस्तार

ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं से मांगी गई विधिक राय प्रशासन को रात नौ बजे तक प्राप्त नहीं हो सकी। जिसके बाद जिलाधिकारी नवनीत चहल ने दुकानें बंद नहीं करने के लिए बुधवार तक मोहलत बढ़ा दी है। बुधवार को पुलिस प्रशासन जबरन दुकानें बंद नहीं कराएगा।

ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की दीवार से 500 मीटर की परिधि में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए थे। जिसके बाद एडीए ने 17 अक्तूबर तक दुकानें बंद करने की मोहलत व्यापारियों को दी। 17 अक्तूबर की मियाद खत्म हो चुकी है। 

व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से लगाई थी गुहार 

व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व दूसरा मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा से लखनऊ में मिला। जिसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई को लेकर विधि विशेषज्ञों से विधिक राय लेकर आगे का निर्णय करने की बात कही थी। इस कारण मंगलवार को कार्रवाई टाल दी गई। मंगलवार रात 9 बजे तक आगरा विकास प्राधिकरण का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं से प्रशासन को इस मामले में कानूनी सलाह नहीं मिल सकी।



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