[ad_1]
ख़बर सुनें
विस्तार
आगरा में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पूर्व ईवीएम बदलने की अफवाह पर मंडी समिति में हंगामा हुआ था। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामसहाय यादव, रामगोपाल बघेल और पूर्व पार्षद राजपाल यादव आरोपी थे। उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि दी। इसके बाद आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विधानसभा चुनाव के बाद 10 मार्च को मतगणना थी। एत्माद्दौला स्थित मंडी समिति में ईवीएम रखी गई थीं। सुरक्षा में पुलिस और पीएसी तैनात थी। आरोप है कि इससे पहले नौ मार्च को ईवीएम बदलने की अफवाह फैलाई गई थी। इसके बाद सपा गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मंडी समिति पहुंचे थे। सपा नेताओं ने मंडी समिति में आने वाले अधिकारियों की गाड़ियों को चेक किया था। दस्तावेज भी फेंक दिए थे।
मुकदमे में 24 आरोपी किए गए थे नामजद
इस मामले में 24 नामजद और 60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में रालोद जिलाध्यक्ष नरेंद्र बघेल, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष रामसहाय यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल, पूर्व पार्षद राजपाल यादव, रिजवान खान, रवि यादव, राहुल घोष आदि नामजद आरोपी थे।
पूर्व में पुलिस ने कई आरोपियों को जेल भेजा था। मंगलवार को सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामसहाय यादव, रामगोपाल बघेल और पूर्व पार्षद राजपाल यादव ने कोर्ट में समर्पण किया। उन्होंने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र अग्रिम तारीख दी। इसके बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश किए। इस पर पुलिस ने उन्हें जेल में दाखिल कर दिया।
[ad_2]
Source link