साइबर अपराधियों ने नए-नए तरीकों से लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। कभी नौकरी दिलाने के नाम पर तो कभी फर्जी प्रोफाइल पर विदेशी युवती का फोटो लगाकर। मोबाइल पर लोन का लिंक भेजकर भी ठगी करते हैं। इससे बचने के लिए साइबर सेल लोगों को जागरूक कर रही है।
अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन राजीव कृष्ण के निर्देशन में साइबर सेल ने सोमवार को सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों को सोशल मीडिया और साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। बचाव का तरीका भी सुझाया गया।
साइबर बुलिंग भी अपराध
साइबर बुलिंग के अपराध में आईटी व आईपीसी एक्ट में कार्रवाई होती है। इसमें किसी व्यक्ति को कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का प्रयोग कर आपत्तिजनक कंटेंट जैसे फोटो, वीडियो, मैसेज, ई-मेल भेजना या शेयर करना या किसी की निजी जानकारी को बिना उसकी अनुमति के सोशल मीडिया पर साझा करना, जिससे उसे सामाजिक क्षति पहुंचे जैसे कार्य आते हैं।
कार्यशाला में दी ये जानकारियां
– सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों को सीमित दायरे में करना चाहिए। – बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलते समय अभिभावक नजर रखें। – महिला संबंधी शिकायत के लिए महिला हेल्प लाइन 1090 पर शिकायत करें। – साइबर हेल्प लाइन के लिए 1930 मिलाएं, तत्काल मदद मिलेगी। साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। – मोबाइल पर आने वाले अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। – गिफ्ट का लालच देकर साइबर अपराधी रकम जमा कराते हैं। लालच में नहीं आएं। – नौकरी के नाम पर कोई रुपयों की मांग करता है तो समझ जाएं ठगी होने वाली है। – बैंक अधिकारी बनकर कॉल करने वालों से सावधान रहें। किसी तरह की समस्या पर बैंक में सीधे जाएं। – अपनी पर्सनल जानकारी, मोबाइल नंबर, ओटीपी, आधार कार्ड नंबर, खाता संख्या, पैनकार्ड नंबर, डेबिट-क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर किसी को नहीं बताने चाहिए। – परिचित बनकर रुपये भेजने की बात करने वालों की पहचान करें।
साइबर अपराधियों ने नए-नए तरीकों से लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। कभी नौकरी दिलाने के नाम पर तो कभी फर्जी प्रोफाइल पर विदेशी युवती का फोटो लगाकर। मोबाइल पर लोन का लिंक भेजकर भी ठगी करते हैं। इससे बचने के लिए साइबर सेल लोगों को जागरूक कर रही है।
अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन राजीव कृष्ण के निर्देशन में साइबर सेल ने सोमवार को सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों को सोशल मीडिया और साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। बचाव का तरीका भी सुझाया गया।
साइबर बुलिंग भी अपराध
साइबर बुलिंग के अपराध में आईटी व आईपीसी एक्ट में कार्रवाई होती है। इसमें किसी व्यक्ति को कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का प्रयोग कर आपत्तिजनक कंटेंट जैसे फोटो, वीडियो, मैसेज, ई-मेल भेजना या शेयर करना या किसी की निजी जानकारी को बिना उसकी अनुमति के सोशल मीडिया पर साझा करना, जिससे उसे सामाजिक क्षति पहुंचे जैसे कार्य आते हैं।