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Agra: कूड़ा जलाने में मथुरा अव्वल, आगरा में तीन एफआईआर, टीटीजेड प्राधिकरण को भेजी रिपोर्ट से खुलासा

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टीटीजेड में प्रतिबंध के बाद जलाया जाता है कूड़ा

टीटीजेड में प्रतिबंध के बाद जलाया जाता है कूड़ा
– फोटो : अमर उजाला

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हवा में जहर यूं ही नहीं घुल रहा। कूड़े को आग लगाकर निस्तारित किया जा रहा है। ये सब हो रहा है, पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में। यहां अप्रैल से नवंबर तक आठ महीनों में कूड़ा जलाने के 32 मामले सामने आए हैं। कूड़ा जलाने में मथुरा अव्वल है। यहां 17 स्थानों पर चालान हुए हैं। आगरा में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। भरतपुर और एटा के जलेसर में कार्रवाई शून्य है। हाथरस ने रिपोर्ट ही नहीं भेजी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए टीटीजेड प्राधिकरण गठित है। इसके अध्यक्ष मंडलायुक्त हैं। ताजमहल से 60 किमी परिधि में वायु प्रदूषण पर अंकुश के लिए कई प्रतिबंध हैं लेकिन कूड़ा जलाया जा रहा है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा के अवागढ़ व जलेसर निकाय, हाथरस और भरतपुर ने कूड़ा जलाने के मामलों की रिपोर्ट टीटीजेड को भेजी है। 

30 नवंबर को टीटीजेड को भेजी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से नवंबर तक 32 मामलों में कुल 4.51 लाख रुपये अर्थदंड वसूला गया है। सबसे खराब स्थिति मथुरा-वृंदावन नगर निगम की है। जहां अप्रैल से सितंबर तक 17 स्थानों पर कूड़े में आग लगाने की घटनाएं हुई। 29,400 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं, आगरा नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल से अक्तूबर तक कड़ा जलाने पर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई। तीन मामलों में 3.56 लाख रुपये अर्थदंड वसूला गया है।

आगरा को छोड़कर कहीं मुकदमा नहीं

आगरा नगर निगम को छोड़कर टीटीजेड में कूड़ा जलाने पर कहीं मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। यह स्थिति तब है जब हर बार टीटीजेड की बैठक में कमिश्नर अमित गुप्ता ने कूड़ा जलाने पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल से सितंबर तक सिर्फ चार लोगों के विरुद्ध जुर्माना हुआ है। यहां छह महीनों में से चार महीने ऐसे रहे, जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

अप्रैल और मई में ही जिन चार स्थानों पर कूड़ा जलाने की घटनाएं हुईं, उनके विरुद्ध 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। एटा की दो निकायों ने रिपोर्ट भेजी। इसमें नगर पंचायत अवागढ़ में अप्रैल से अक्तूबर तक 10 मामले पकड़े गए। मात्र 1600 रुपये जुर्माना लगाया। जलेसर नगर पालिका और भरतपुर नगर निगम की कार्रवाई सात महीने में शून्य है। हाथरस नगर पालिका ने टीटीजेड प्राधिकरण को रिपोर्ट ही नहीं भेजी। 

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कूड़ा जलाने पर होगी एफआईआर

टीटीजेड के अध्यक्ष और आगरा मंडल के कमिश्नर अमित गुप्ता ने कहा कि कूड़ा जलाने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश सभी नगर निगम व निकायों को दिए हैं। ऐसे मामलों में एफआईआर होगी। 

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हवा में जहर यूं ही नहीं घुल रहा। कूड़े को आग लगाकर निस्तारित किया जा रहा है। ये सब हो रहा है, पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में। यहां अप्रैल से नवंबर तक आठ महीनों में कूड़ा जलाने के 32 मामले सामने आए हैं। कूड़ा जलाने में मथुरा अव्वल है। यहां 17 स्थानों पर चालान हुए हैं। आगरा में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। भरतपुर और एटा के जलेसर में कार्रवाई शून्य है। हाथरस ने रिपोर्ट ही नहीं भेजी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए टीटीजेड प्राधिकरण गठित है। इसके अध्यक्ष मंडलायुक्त हैं। ताजमहल से 60 किमी परिधि में वायु प्रदूषण पर अंकुश के लिए कई प्रतिबंध हैं लेकिन कूड़ा जलाया जा रहा है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा के अवागढ़ व जलेसर निकाय, हाथरस और भरतपुर ने कूड़ा जलाने के मामलों की रिपोर्ट टीटीजेड को भेजी है। 

30 नवंबर को टीटीजेड को भेजी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से नवंबर तक 32 मामलों में कुल 4.51 लाख रुपये अर्थदंड वसूला गया है। सबसे खराब स्थिति मथुरा-वृंदावन नगर निगम की है। जहां अप्रैल से सितंबर तक 17 स्थानों पर कूड़े में आग लगाने की घटनाएं हुई। 29,400 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं, आगरा नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल से अक्तूबर तक कड़ा जलाने पर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई। तीन मामलों में 3.56 लाख रुपये अर्थदंड वसूला गया है।



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