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20 साल की जेल (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : सोशल मीडिया
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अलीगढ़ के जवां क्षेत्र में किशोरी संग सामूहिक दुष्कर्म और फिर दुष्कर्म पीड़ित की आत्महत्या के जिम्मेदार दो दोषी युवकों को 20-20 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे (पाक्सो एक्ट) प्रथम ओमबीर की अदालत से सुनाया गया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी ललित सिंह पुंढीर के अनुसार घटना 8 सितंबर 2019 की रात नौ बजे की है। वादी मुकदमा के अनुसार उनकी 15 वर्ष की बेटी शौच के लिए गई। वह काफी देर बाद लौटी और गुमसुम हो गई। 10 सितंबर को किशोरी ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। खुद किशोरी व परिवार की एक अन्य महिला ने बताया कि उसके साथ गांव के दो युवकों ने दुष्कर्म किया था और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
मामले में पुलिस ने पैनल के जरिये पोस्टमार्टम हुआ और पिता की तहरीर पर गांव के सोनू उर्फ महेंद्र व ललित पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम में 90 फीसद जलने से मौत और दुष्कर्म की पुष्टि हुई। न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों की गवाही कराई गई। न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया गया है और 20-20 वर्ष कैद व 32-32 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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