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धारा 144
– फोटो : Social Media
विस्तार
त्योहार, जयंती, ईद, गुड फ्राइडे, विभिन्न बोर्ड और विवि की परीक्षाएं और कोविड 19 प्रकोप को देखते हुए अलीगढ़ में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। जिसके लिए डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम सिटी अमित कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
अलीगढ में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। धारा 144 को 3 अप्रैल से लेकर 31 मई तक लागू किया गया है। ईद उल फितर के त्यौहार के अवसर पर सड़क पर नमाज अदा करने एवं अन्य कारणों से संवेदनशील स्थिति विद्यमान है। स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से यह ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कतिपय असामाजिक तत्व अलीगढ़ महानगर की शान्ति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्टा कर सकते हैं।
नहीं कर सकते ये काम
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनायें आहत हों।
ये हैं त्योहार
- 4 अप्रैल को महावीर जयन्ती
- 7 अप्रैल को गुड फ्राईडे
- 14 अप्रैल को डॉ भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस
- 21 अप्रैल को जमात उल विदा (अलविदा )
- 22 अप्रैल को ईद उल फितर
- 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा
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