Aligarh News: 900 मतदान कार्मिक बैलेट पेपर से करेंगे मतदान, साथ में मिलेगा प्रशिक्षण

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900 polling personnel vote with ballot paper

बैलेट पेपर से चुनाव

विस्तार

नगरीय निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण में 11 मई को मतदान एवं 13 मई को मतगणना कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि तीन से छह मई के मध्य कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में लगभग 900 कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के साथ ही पोस्टल बैलेट से मतदान भी कराया जाए। ऐसे में प्रशिक्षण में आरओ-एआरओ की उपस्थिति अनिवार्य है। 

मतगणना के दौरान सभी नगर निकायों की मतगणना में सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट के मतों की गणना की जाए। उन्होंने बताया कि चार मई से कार्य समाप्ति तक धनीपुर मंडी में नगर निगम क्षेत्र के महापौर एवं पार्षद की ईवीएम में बैलेट पेपर लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य में आरओ-एआरओ एसडीएम एवं तहसीलदार से समन्वय स्थापित कर सीलिंग का कार्य अपनी उपस्थिति में सम्पन्न करेंगे। आरओ-एआरओ उपस्थित रहकर 10 मई को प्रातः सात बजे से पोलिंग पार्टियां धनीपुर मंडी से मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान कराएंगे। मतदान के उपरांत मतदान पार्टियां अपनी सामग्री एवं मशीनें संबंधित तहसील के स्ट्रांग रूप में जमा कराएंगे। 

उन्होंने मतगणना केंद्र बनाने के सम्बन्ध में बताया कि जनपद व तहसील मुख्यालय पर चिन्हित मतगणना केंद्रों पर वार्ड की संख्या एवं उनमें मतदाताओं की संख्या के  दृष्टिगत आवश्यकतानुसार गणना मेजें लगायी जाएं। सामान्यतः पांच मतदान स्थल के मतों की गणना के लिए एक मतगणना टेबिल लगाई जाए। दो मेजें रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और उनके सहायक स्टाफ के बैंठने के लिए लगायी जाएं।  मतगणना मेजों के निकट उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिये भी स्थान सुरक्षित रखा जाए। 

गणना स्थान पर पर्याप्त प्रकाश के लिए प्रत्येक मेज पर ट्यूब लाइट एवं बल्ब की व्यवस्था की जाए। बिजली न होने को दशा में जनरेटर की भी व्यवस्था की जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीनू राणा ने मतपेटियों की जांच करने को कहा। यदि किसी मतपेटिका में गड़बड़ी की गई है, खो गई है या नष्ट हो गई है तो रिटर्निंग अधिकारी मतगणना न कराते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को सूचना भेजेंगे। मतपेटियों को गणना मेजों पर उपलब्ध कराने के पश्चात गणना पर्यवेक्षक उसकी जांच कर उसमें से सभी मतपत्र गणना मेज पर निकालेंगे, यह सावधानी रखी जाय कि कोई मतपत्र इधर-उधर न हो जाए। 

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प्रत्येक मतपेटी में सदस्य, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद या सदस्य, अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए डाले गये मतपत्र अलग-अलग रंग के होंगे। ऐसे में सर्वप्रथम रंगों के आधार पर मतपत्रों को अलग-अलग छांट लें।  प्रत्येक मतगणना मेज पर वार्डवार एवं मतदान स्थलवार एक साथ सदस्य पद एवं अध्यक्ष पद के मतों की गणना दो टेबल सटाकर की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार, वार्डवार सम्पूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सूचीबद्ध करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगें। सभी मतदान स्थलों पर प्रयुक्त ईवीएम की मेजवार एक-एक करके मतगणना प्रारम्म की जाएगी। चक्रवार महापौर, पार्षद के मतों की गणना पूर्ण होने के उपरांत प्रत्याशियों एवं उनके मतदान अभिकर्ताओं को प्रत्याशीवार मिले वोट बोलकर नोट कराया जाएगा। 

मतपत्र से मतदान तीन मई से

परियोजना निदेशक भाल चंद त्रिपाठी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मंगलवार को मतदान कार्मिकों को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कार्मिकों को बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान कराना बेहद संवेदनशील है। ऐसे में इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सारी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित कर ली जाएं। पूर्ण निष्पक्षता से मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। निर्वाचन प्रक्रिया में एक-एक वोट महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। 

प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट एवं जिला उद्यान अधिकारी डॉ. धीरेंद्र कुमार ने बताया कि कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में तीन मई से 18 नगर निकायों के पोस्टल बैलेट का मतदान कराया जाएगा। उन्होंने बताया के पोस्टल बैलेट से सकुशल मतदान सम्पन्न कराने के लिए नगर निगम क्षेत्र के लिए तीन एवं नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए एक-एक टेबिल लगाई जाएगी। उन्होंने निर्वाचन ड्यूटी में लगे समस्त कार्मिकों से अपील की है कि वह पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए अपना ड्यूटी कार्ड, प्रारूप  क एवं फोटो पहचान पत्र अवश्य साथ लाएं।

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