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Allahabad High Court : गैंग्स्टर कोमलकांत सिंहल की गिरफ्तारी पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मात्र केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की  कोतवाली, ललितपुर में दर्ज एफ आई आर के तहत कोमलकांत सिंहल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने याची को विवेचना में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति यू सी शर्मा की खंडपीठ ने दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता का  कहना है कि याची को झूठा फंसाया गया है।उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में कोर्ट से संरक्षण मिला हुआ है।वह किसी गैंग का सदस्य नहीं हैं।केवल एक केस के आधार पर गैंग्स्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया है। केस में चार्जशीट दाखिल है किन्तु अभी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट ने एक केस पर गैंग्स्टर लगाने को सही नहीं माना है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मात्र केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की  कोतवाली, ललितपुर में दर्ज एफ आई आर के तहत कोमलकांत सिंहल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने याची को विवेचना में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति यू सी शर्मा की खंडपीठ ने दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता का  कहना है कि याची को झूठा फंसाया गया है।उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में कोर्ट से संरक्षण मिला हुआ है।वह किसी गैंग का सदस्य नहीं हैं।केवल एक केस के आधार पर गैंग्स्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया है। केस में चार्जशीट दाखिल है किन्तु अभी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट ने एक केस पर गैंग्स्टर लगाने को सही नहीं माना है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

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