[ad_1]
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 27 Jun 2022 10:35 PM IST
ख़बर सुनें
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए घर जा रहे लोगों पर जानलेवा हमले के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार के व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने सिंभावली हापुड़ के निवासी इरफान की अर्जी पर दिया है।
मामले में यासीन के घर के सामने सड़क से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए घर जा रहे लोगों का विरोध किया गया। इसको लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई। दोनों तरफ से लोग घायल हुए। घटना की सिंभौली थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। याची का कहना था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है उसे फंसाया गया है। वह घटनास्थल पर नहीं था। अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है। इस आधार पर उसे रिहा किया जाए।
[ad_2]
Source link