Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने बाहुबली रमाकांत यादव को दिया आपराधिक इतिहास बताने के लिए वक्त

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रमाकांत यादव

रमाकांत यादव
– फोटो : सोशल मीडिया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार बार के सांसद तथा पांच बार के विधायक बाहुबली रमाकांत यादव को हलफनामे में अपना आपराधिक इतिहास दाखिल करने के लिए समय दिया है। अर्जी पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। वह फूलपुर, आजमगढ़ में जहरीली शराब मामले में आरोपित हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने रमाकांत यादव की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता ने ही आपराधिक इतिहास दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। 20 फरवरी 22 को जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत मामले में फूलपुर थाने में एफ आईआर दर्ज कराई गई है। याची सहित उसके लोगों पर नकली शराब बेचने का आरोप है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार बार के सांसद तथा पांच बार के विधायक बाहुबली रमाकांत यादव को हलफनामे में अपना आपराधिक इतिहास दाखिल करने के लिए समय दिया है। अर्जी पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। वह फूलपुर, आजमगढ़ में जहरीली शराब मामले में आरोपित हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने रमाकांत यादव की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता ने ही आपराधिक इतिहास दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। 20 फरवरी 22 को जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत मामले में फूलपुर थाने में एफ आईआर दर्ज कराई गई है। याची सहित उसके लोगों पर नकली शराब बेचने का आरोप है।



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