मुजफ्फरनगर में खतौली उप चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी कवाल गांव की प्रधान रह चुकी हैं। राजकुमारी के बाद उनके पति विक्रम सैनी जिला पंचायत सदस्य और फिर दो बार विधायक बन गए। जिस कारण राजकुमारी सक्रिय राजनीति से दूर हो गई थीं। विक्रम सैनी की सदस्यता चले जाने के बाद एक बार फिर राजकुमारी सक्रिय राजनीति में वापस लौटी हैं। भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है।
इसलिए चुनाव लड़ रही हैं राजकुमारी सैनी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने 11 अक्तूबर के कवाल के बवाल में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
प्रकरण में सजा के बाद विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी ने भी हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट में 16 नवंबर की तिथि कर दी है।
यह था मामला
कवाल कांड के बाद गांव में तनाव का माहौल था। 29 अगस्त 2013 को दोपहर 12 बजे दोनों समुदाय के लोग आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए एक-दूसरे के सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। लाठी डंडे और अवैध हथियारों से हमला किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 15 आरोपी दोषमुक्त हो गए। मुकदमे के ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई थी। इसी मामले में सदस्यता चली जाने के बाद उप चुनाव चल रहा है।
रालोद से गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया कल करेंगे नामांकन वहीं रालोद से गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया मैदान में हैं।रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने बताया कि खतौली विधानसभा के उपचुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैय्या 16 नवंबर में सुबह 10.30 बजे अपना नामांकन करेंगे।
विस्तार
मुजफ्फरनगर में खतौली उप चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी कवाल गांव की प्रधान रह चुकी हैं। राजकुमारी के बाद उनके पति विक्रम सैनी जिला पंचायत सदस्य और फिर दो बार विधायक बन गए। जिस कारण राजकुमारी सक्रिय राजनीति से दूर हो गई थीं। विक्रम सैनी की सदस्यता चले जाने के बाद एक बार फिर राजकुमारी सक्रिय राजनीति में वापस लौटी हैं। भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है।
इसलिए चुनाव लड़ रही हैं राजकुमारी सैनी
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने 11 अक्तूबर के कवाल के बवाल में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
प्रकरण में सजा के बाद विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी ने भी हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट में 16 नवंबर की तिथि कर दी है।