Cyber crime: साइबर क्राइम के थानों में भेजी जाएगी पांच लाख से ऊपर के मामलों की विवेचना

0
72

[ad_1]

cyber crime thana will see issues of more than five lakh rupees fraud.

प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के 18 रेंज मुख्यालयों में चल रहे साइबर क्राइम थानों में क्रियान्वयन को लेकर डीजीपी मुख्यालय ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में जारी एसओपी में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत आईटी एक्ट की ऐसी विवेचनाएं, जिनमें धोखाधड़ी की धनराशि पांच लाख रुपये या इससे अधिक हो, वह साइबर क्राइम थाने में पंजीकृत अथवा स्थानांतरित की जाएंगी।

निर्देशों में ये भी कहा गया है कि आईटी एक्ट की विवेचनाओं को साइबर क्राइम थानों में स्थानांतरण के लिए जिलों द्वारा सीधे साइबर क्राइम मुख्यालय नहीं भेजा जाए। इसे जोन और रेंज स्तर के माध्यम से साइबर क्राइम मुख्यालय भेजना होगा।

यह भी पढ़ें -  लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कब से भर सकेंगे फर्राटा? NHAI ने बताया समय

ये भी पढ़ें – नरम-गरम हिंदुत्व की दुविधा में समाजवादी, अखिलेश बोले- अभी हम सॉफ्ट थे लेकिन अब हार्ड होंगे

ये भी पढ़ें – सीएम योगी का दावा- हर साल मिलेंगी एक लाख सरकारी और 15 लाख प्राइवेट नौकरियां, बताया सेवा का महत्व

स्पेशल डीजी/एडीजी साइबर क्राइम के अनुमोदन के बाद ही इसे साइबर क्राइम थानों में स्थानांतरित किया जाएगा। निर्देशों में कहा गया है कि विवेचना स्थानांतरित होने के बाद ही मूल केस डायरी भेजनी होगी।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here