दिल्ली की कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को किया तलब

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  • यौन उत्पीड़न के 6 बालिग महिला पहलवानों ने लगाये थे आरोप

यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की कोर्ट ने तलब किया है। उनके खिलाफ 06 बालिग महिला पहलवानों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी आईपीसी की धारा 354, 354-ए और 354-डी लगाई हैं।
आपको बताते चलें कि आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354 ए के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और ये एक जमानती धारा है। वहीं आईपीसी की धारा 354-डी में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि यह एक जमानती धारा है।

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