नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
एकल पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें सीबीआई की हिरासत में सौंपने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर भी सुनवाई होनी है।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है।
सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।