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Gyanvapi : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, कहा न्याय हित में सर्वे कराना जरूरी

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वाराणसी स्थित Gyanvapi का सर्वे कराये जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना जरूरी है। आपको बताते चलें कि वाराणसी के (Gyanvapi) ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराये जाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि वाराणसी जिला जज ने सर्वे कराये जाने को लेकर अपना फैसला दिया था। उसी फैसले को चुनौती देने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे कराया जाना जरूरी है।

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हाईकोर्ट के इस फैसले का अखिल भारत हिन्दू महासभा ने स्वागत किया है। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चुतर्वेदी ने कहा है कि यह प्रसन्नता का पल है। काशी की तरह प्रयागराज में भी हर हर बम बम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिन्दू पक्ष की तरफ से दिये गये तमाम तर्कों को उच्च न्यायालय ने माना और सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को भी सुना, उसके बाद अपना फैसला दिया है। जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जायेगा।

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