Home उत्तर प्रदेश Gyanwapi Masjid Case :वाराणसी जिला अदालत के फैसले के मामले में हाईकोर्ट...

Gyanwapi Masjid Case :वाराणसी जिला अदालत के फैसले के मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल

0
135

[ad_1]

ख़बर सुनें

वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच महिलाओं में से एक याची रेखा पाठक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। महिला उपासक ने कैविएट के जरिए मांग की है कि अगर वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया कमेटी की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष कोई संशोधन याचिका दाखिल की जाती है तो उस पर उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। इसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाए।

वाराणसी जिला अदालत ने 12 सितंबर के आदेश में मंदिर पक्ष के मुकदमें की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमने इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दाखिल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात के नियम 11 की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई के पक्ष में फैसला सुनाया था।

यह भी पढ़ें -  लखनऊ में पुराने चेहरों पर भरोसा दिखा सकते हैं अखिलेश यादव

विस्तार

वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच महिलाओं में से एक याची रेखा पाठक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। महिला उपासक ने कैविएट के जरिए मांग की है कि अगर वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया कमेटी की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष कोई संशोधन याचिका दाखिल की जाती है तो उस पर उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। इसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाए।

वाराणसी जिला अदालत ने 12 सितंबर के आदेश में मंदिर पक्ष के मुकदमें की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमने इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दाखिल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात के नियम 11 की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई के पक्ष में फैसला सुनाया था।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here