High Court :  अंतरिम आदेश का पालन न करने पर एडीजे से मांगा स्पष्टीकरण

0
26

[ad_1]

ख़बर सुनें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति और पत्नी के बीच विवाद मामले में पारित अंतरिम आदेश का पालन न करने पर एडीजे जालौन से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एडीजे जालौन अपना स्पष्टीकरण महानिबंधक के जरिये कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने मनु की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची के अधिवक्ता विष्णु कांत तिवारी की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट ने 16 मार्च को अंतरिम आदेश के तहत पति-पत्नी के बीच हुए समझौते के निस्तारण के लिए अंतरिम आदेश पारित किया था, लेकिन एडीजे ने उसका अनुपालन नहीं कराया। इस पर कोर्ट ने आदेश का अनुपालन कराने का आदेश देते हुए एडीजे से स्पष्टीकरण मांगा है। 

यह भी पढ़ें -  UPCS: यूपी के पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक बने

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति और पत्नी के बीच विवाद मामले में पारित अंतरिम आदेश का पालन न करने पर एडीजे जालौन से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एडीजे जालौन अपना स्पष्टीकरण महानिबंधक के जरिये कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने मनु की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची के अधिवक्ता विष्णु कांत तिवारी की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट ने 16 मार्च को अंतरिम आदेश के तहत पति-पत्नी के बीच हुए समझौते के निस्तारण के लिए अंतरिम आदेश पारित किया था, लेकिन एडीजे ने उसका अनुपालन नहीं कराया। इस पर कोर्ट ने आदेश का अनुपालन कराने का आदेश देते हुए एडीजे से स्पष्टीकरण मांगा है। 

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here