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High Court : 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अंक बढ़ाने के मामले में कोर्ट में पेश हुए पीएनपी सचिव

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 26 May 2022 11:04 PM IST

सार

सचिव ने कोर्ट को विशेष अपील का नंबर भी प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई को दो महीने के लिए टालते हुए सुनवाई केलिए एक अगस्त की तिथि तय कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने विकास भार्गवा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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सहायक शिक्षक भर्ती (69 हजार) परीक्षा में एक अंक बढ़ाने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की है।

सचिव ने कोर्ट को विशेष अपील का नंबर भी प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई को दो महीने के लिए टालते हुए सुनवाई केलिए एक अगस्त की तिथि तय कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने विकास भार्गवा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

इसके पहले कोर्ट में याची पक्ष के अधिवक्ता अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी व राहुल कुमार मिश्रा ने पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने 25 अगस्त 2021 को भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न को गलत मानते हुए अभ्यर्थियों को एक नंबर बढ़ाने का आदेश दिया था। एक नंबर बढ़ने से तकरीबन एक हजार अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल हो जाएंगे। लेकिन, परीक्षा नियामक ने अभी तक कोर्ट केआदेश को नहीं माना। इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष याचिका की रिपोर्ट एक अगस्त को प्रस्तुत करने को कहा है।

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विस्तार

सहायक शिक्षक भर्ती (69 हजार) परीक्षा में एक अंक बढ़ाने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की है।

सचिव ने कोर्ट को विशेष अपील का नंबर भी प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई को दो महीने के लिए टालते हुए सुनवाई केलिए एक अगस्त की तिथि तय कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने विकास भार्गवा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

इसके पहले कोर्ट में याची पक्ष के अधिवक्ता अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी व राहुल कुमार मिश्रा ने पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने 25 अगस्त 2021 को भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न को गलत मानते हुए अभ्यर्थियों को एक नंबर बढ़ाने का आदेश दिया था। एक नंबर बढ़ने से तकरीबन एक हजार अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल हो जाएंगे। लेकिन, परीक्षा नियामक ने अभी तक कोर्ट केआदेश को नहीं माना। इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष याचिका की रिपोर्ट एक अगस्त को प्रस्तुत करने को कहा है।

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