[ad_1]
अदालत
– फोटो : Social Media
विस्तार
जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में विवेचक रहे चंदौली के डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। न्यायालय ने चंदौली के एसपी को आदेश दिया है कि अनिरुद्ध सिंह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकते हुए 17 फरवरी को हाजिर करें। हाजिर न होने पर डीजीपी और रजिस्टार जनरल हाईकोर्ट को सूचित करने के लिए भी कहा है।
जफराबाद थाना क्षेत्र में हुई नमिता केसरवानी की हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम विकास प्रताप में हाई कोर्ट द्वारा शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया गया है। मुकदमें की विवेचना डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने किया था। उनकी जिरह के लिए पत्रावली चल रही है। पिछले कई तिथियों से वह गवाही देने नहीं आ रहे। वह कानून व्यवस्था की ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला देते रहे हैं।
न्यायालय ने कहा है कि हत्या का यह मामला 2010 का होने के कारण प्राचीनतम वादों की सूची में सम्मिलित है। विवेचक के गवाही देने न आने से मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ कोर्ट ने अवमानना नोटिस व वारंट जारी किया। इसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसपी को आदेश जारी किया। बता दें कि डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह सिंह इस समय चंदौली जिले के पीडीडीयू नगर में बतौर सीओ तैनात हैं।
[ad_2]
Source link