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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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कानपुर के नवाबगंज में नवजात बच्ची विजेता को गोद लेने के प्रकरण में शिकातकर्ता पक्ष की ओर से आरोपी पक्ष पर लगाया गया अपहरण का आरोप पुलिस की प्राथमिक जांच में निराधार मिला है। अब गोदनामे के लिए कराई गई लिखापढ़ी के अभिलेखों की जांच पूरे प्रकरण की सच्चाई खोलेगी।
नवाबगंज के पहलवानपुरवा निवासी सिक्योरिटी गार्ड मुन्नालाल शुक्ला की पत्नी सुनीता शुक्ला ने क्षेत्र के राशन दुकानदार राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी की बेटी वर्षा व उनके पति समेत पांच के खिलाफ नवजात बच्ची के अपहरण, धोखाधड़ी और धमकाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप लगाया था कि वर्षा बच्ची का आधार कार्ड बनवाने और सरकारी मदद दिलाने के बहाने उन्हें कचहरी ले गई।धोखाधड़ी करके कुछ कागजातों में हस्ताक्षर करवाकर बच्ची का गोदनामा अपने नाम करवा लिया। इसके बाद वर्षा बच्ची को टीका लगवाने के नाम पर घर से ले गई।
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