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लोक अदालत के बारे में बताते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पदाधिकारी
– फोटो : अमर उजाला
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यूपी नगर निकाय चुनाव के कारण लोक अदालत की तारीख 13 मई से बढ़ाकर 21 मई कर दी गई थी। 21 मई को लोक अदालत के आयोजन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए अपर जिला जज कोर्ट नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत मनोज कुमार अग्रवाल के विश्राम कक्ष में एक समन्वय बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ली गयी। लोक अदालत के 21 मई को आयोजित करने को लेकर तैयारियों पर बातचीत हुई। जिसमें मनोज कुमार अग्रवाल, अपर जिला जज कोर्ट, महेन्द्र कुमार द्वितीय, लघुवाद न्यायाधीश, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मौजूद थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में लम्बित हो) और उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाता है।
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