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– फोटो : istock
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आगरा के जिला जज विवेक संगल ने कमला नगर के बल्केश्वर में कूलर हटाने के विवाद में हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति-पत्नी और दो बेटों को दोषी पाया। चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। फैसला 22 महीने में सुनाया गया।
2021 की है घटना
घटना 9 जून 2021 की है। बल्केश्वर स्थित श्रमिक काॅलोनी निवासी कांता देवी के पति किशोर बलेचा की घटना से पांच साल पहले मौत हो गई थी। कांता देवी बीमा एजेंट थीं। वह बेटी दीक्षा के साथ रहती थीं। दीक्षा एक कंपनी में सेल्स का काम करती हैं। आरोपी मान सिंह परिवार सहित भूतल पर जबकि उनका परिवार पहली मंजिल पर रहता था। खिड़की पर उनका कूलर लगा था। मान सिंह ने अतिक्रमण कर छत ऊपर कर ली थी। यह उनकी खिड़की तक आ रही थी।
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