Muzaffarangar: खतौली उप चुनाव के लिए आज से कलेक्ट्रेट में नामांकन, बेरिकेडिंग कराई

0
19

[ad_1]

विक्रम सैनी।

विक्रम सैनी।
– फोटो : amar ujala

ख़बर सुनें

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा के उप चुनाव  के लिए  नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडीएम प्रशासन के न्यायालय को नामांकन कक्ष बनाया गया है। यहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। एसडीएम खतौली जीत सिंह राय को चुनाव अधिकारी बनाया गया है।

नामांकन कक्ष के आसपास वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। एसडीएम खतौली एवं चुनाव अधिकारी जीत सिंह राय ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है।

नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर और नामांकन फार्म वापसी 21 नवंबर को होगी। पांच दिसंबर को मतदान और आठ दिसंबर को मतगणना होगी। उधर, एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में आचार संहिता लागू हो गई है।  

खतौली में बिना पास के नहीं चलेंगे वाहन
खतौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन- के दौरान बिना सक्ष्म अधिकारी के वाहन पास जारी कराए प्रचार वाहन नही चलाएगा। चालक और वाहन स्वामी का विवरण विण्ड स्क्रीन पर चस्पा करना होगा।

ऐसे वाहनों पर होने वाला व्यय निर्धारित पंजिका में दिन प्रतिदिन अंकित करेगाा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर, झंडी नहीं लगाएगा। 

यह भी पढ़ें -  Agra Child Kidnapping: वृंदावन के मौसिम उस्मानी ने किया था ढाई साल के बच्चे का अपहरण, बेचने की थी योजना

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा के उप चुनाव  के लिए  नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडीएम प्रशासन के न्यायालय को नामांकन कक्ष बनाया गया है। यहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। एसडीएम खतौली जीत सिंह राय को चुनाव अधिकारी बनाया गया है।

नामांकन कक्ष के आसपास वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। एसडीएम खतौली एवं चुनाव अधिकारी जीत सिंह राय ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है।

नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर और नामांकन फार्म वापसी 21 नवंबर को होगी। पांच दिसंबर को मतदान और आठ दिसंबर को मतगणना होगी। उधर, एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में आचार संहिता लागू हो गई है।  

खतौली में बिना पास के नहीं चलेंगे वाहन

खतौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन- के दौरान बिना सक्ष्म अधिकारी के वाहन पास जारी कराए प्रचार वाहन नही चलाएगा। चालक और वाहन स्वामी का विवरण विण्ड स्क्रीन पर चस्पा करना होगा।

ऐसे वाहनों पर होने वाला व्यय निर्धारित पंजिका में दिन प्रतिदिन अंकित करेगाा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर, झंडी नहीं लगाएगा। 



[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here