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पत्रकार सिद्दीकी कप्पन जेल से रिहा
– फोटो : एएनआई
उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के बाद हिंसा भड़काने और देशद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गुरुवार सुबह जेल से रिहाई हुई। 27 महीने बाद कथित पत्रकार सिद्दीक कप्पन जेल से छूटा। दो मामलों में सशर्त जमानत मिलने के एक माह से अधिक समय बाद लखनऊ की एक विशेष अदालत ने कप्पन की रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
Lucknow, Uttar Pradesh | Kerala journalist Siddique Kappan who was booked by the UP government under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) released from jail after he was granted bail. pic.twitter.com/iW02VwqprG
— ANI (@ANI) February 2, 2023
आपको बता दें कि 23 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को सशर्त जमानत दी थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडे ने कप्पन को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और इसी धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
कप्पन की ओर से गत 9 जनवरी को जमानतनामे कोर्ट में दाखिल किए गए थे। इस पर कोर्ट ने जमानतदारों की हैसियत का सत्यापन कराए जाने का आदेश दिया था। बुधवार को जमानतदारों व उनके द्वारा दाखिल दस्तावेजों का सत्यापन हो गया। जिस पर कोर्ट आरोपी को रिहा करने का आदेश दे दिया है।
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