Home उत्तर प्रदेश Supreme Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से तीन महीने में मस्जिद हटाने...

Supreme Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से तीन महीने में मस्जिद हटाने का ‘सुप्रीम’ आदेश

0
105

[ad_1]

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए मस्जिद हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट को वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रतिवेदन करने की अनुमति भी दी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, हमें हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं नजर आता है। हालांकि यह याचिकाकर्ताओं के लिए खुला होगा कि वे वैकल्पिक भूमि की मांग के लिए राज्य सरकार को एक विस्तृत प्रतिवेदन दें, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें -  UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड दसवीं और बारहवीं के परिणाम में हो सकती है देरी, यहां जानिए क्या है कारण

पीठ ने मस्जिद हटाने का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं से कहा, भूमि एक पट्टे की संपत्ति थी जिसे समाप्त कर दिया गया था। वे अधिकार के तौर पर इसे कायम रखने का दावा नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here