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Taj Mahal: ताज के पास से 17 अक्तूबर तक दुकानें नहीं हटाईं तो प्रशासन करेगा बल प्रयोग, एडीए ने दी चेतावनी

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ताजमहल की 500 मीटर की प्रतिबंधित परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों के लिए शनिवार को आगरा विकास प्राधिकरण ने चेतावनी जारी की है। 17 अक्तूबर तक दुकानें नहीं हटाईं तो पुलिस-प्रशासन बल प्रयोग कर प्रतिष्ठान बंद कराएगा। 

सुपीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल बंद कराने के आदेश विकास प्राधिकरण को दिए थे। इसके बाद प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकानें चला रहे लोगों ने संघर्ष का एलान किया। शनिवार को कमिश्नर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए शाम को दुकानदारों के लिए चेतावनी पत्र जारी कर दिया। 

एडीए के प्रवर्तन प्रभारी के अनुसार दुकानदारों को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 17 अक्तूबर तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद जो भी व्यावसायिक गतिविधियां होंगी, उन्हें पुलिस व प्रशासन बल पूर्वक बंद कराएगा। एडीए के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा।

71 दुकानदार को किया था विस्थापित

वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल का प्रतिबंधित दायरा तय किया था। तब पश्चिमी गेट से 71 दुकानदारों को विस्थापित किया गया था। विगत 21 साल में 400 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अवैध रूप से 500 मीटर की परिधि में शुरू हो गए। 

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समानता के अधिकार का हवाला देते हुए 71 विस्थापित दुकानदारों की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताज के 500 मीटर के दायरे में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल बंद कराने के आदेश विकास प्राधिकरण को दिए। 

20 सदस्यीय टीम कर रही सर्वे

ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों का एडीए सर्वे करा रहा है। 20 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। पूर्वी और दक्षिणी गेट पर सर्वे पूरा हो चुका है। शेष सर्वे 3 दिन में पूर्ण होने का अनुमान है। राजस्व विभाग की मदद से हो रहे सर्वे में प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया जा रहा है।

ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीए ने ताजगंज के 500 मीटर परिधि का सर्वे तेज कर दिया है। एडीए के सर्वे के विरोध में रविवार को पूरा ताजगंज बाजार बंद है। 



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