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उन्नाव। हत्या के प्रयास के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला जज तृतीय ने तीन दोषियों को दस-दस साल के कारावास की सजा और पचास हजार का अर्थदंड लगाया।
बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मलियनपुरवा गांव निवासी कल्लू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका पुत्र सुरेश चंद्र 17 मार्च 2014 की रात लगभग 11.30 बजे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। तभी पड़ोस के रहने वाले राजेश, रिंकू व कुलदीप ने पुरानी रंजिश में घर पर चढ़ाई करके सुरेश को लात-घूसों से पीटा था। विरोध करने पर राजेश ने हत्या करने के उद्देश्य से पेट में चाकू मार दिया था।
शोर सुनकर अन्य लोगों के आने पर सभी आरोपी भाग निकले थे। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट कई दिनों बाद दर्ज की थी और आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक ऋषिकांत शुक्ला ने मुकदमे से जुड़े साक्ष्यों को एकत्र करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया था।
मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला जज तृतीय की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक विनय शंकर दीक्षित की दलीलों को सुनने बाद न्यायाधीश महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दोषी राजेश, रिंकू व कुलदीप को दस दस साल की सजा सुनाई।
उन्नाव। हत्या के प्रयास के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला जज तृतीय ने तीन दोषियों को दस-दस साल के कारावास की सजा और पचास हजार का अर्थदंड लगाया।
बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मलियनपुरवा गांव निवासी कल्लू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका पुत्र सुरेश चंद्र 17 मार्च 2014 की रात लगभग 11.30 बजे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। तभी पड़ोस के रहने वाले राजेश, रिंकू व कुलदीप ने पुरानी रंजिश में घर पर चढ़ाई करके सुरेश को लात-घूसों से पीटा था। विरोध करने पर राजेश ने हत्या करने के उद्देश्य से पेट में चाकू मार दिया था।
शोर सुनकर अन्य लोगों के आने पर सभी आरोपी भाग निकले थे। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट कई दिनों बाद दर्ज की थी और आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक ऋषिकांत शुक्ला ने मुकदमे से जुड़े साक्ष्यों को एकत्र करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया था।
मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला जज तृतीय की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक विनय शंकर दीक्षित की दलीलों को सुनने बाद न्यायाधीश महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दोषी राजेश, रिंकू व कुलदीप को दस दस साल की सजा सुनाई।
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