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उन्नाव। नाबालिग को अगवा कर उसे बेचने की दोषी महिला को न्यायालय ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पुरवा कोतवाली में 24 जून 2014 को एक किशोरी को अगवा करने और बेच देने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी महिला रेशमा बेड़िया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और चंद्रिका प्रसाद वाजपेयी की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 11 में न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने रेशमा पर (आईपीसी 363 और 372 ) का दोष साबित होने पर पांच साल कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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