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उन्नाव। दोष साबित होने पर विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज कस्बा निवासी विनोद कुमार पर सोहरामऊ थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष रणजीत सिंह भदौरिया ने 20 नवंबर 2014 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। विवचेक तत्कालीन थानाध्यक्ष सोहरामऊ अनूप सिंह ने विवेचना के दौरान पाया कि विनोद कुमार का भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए अपराध में हिंसा आतंक कर अनुचित लाभ अर्जित कर रहा है।
इसी पर विवेचक ने एक जून 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कुछ दिनों बाद दोनों आरोपी जेल से जमानत पर छूट गया। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई में सहायक शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, विशेष लोक अभियोजक अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने विनोद कुमार को दो साल की सजा सुनाई है।
उन्नाव। दोष साबित होने पर विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज कस्बा निवासी विनोद कुमार पर सोहरामऊ थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष रणजीत सिंह भदौरिया ने 20 नवंबर 2014 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। विवचेक तत्कालीन थानाध्यक्ष सोहरामऊ अनूप सिंह ने विवेचना के दौरान पाया कि विनोद कुमार का भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए अपराध में हिंसा आतंक कर अनुचित लाभ अर्जित कर रहा है।
इसी पर विवेचक ने एक जून 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कुछ दिनों बाद दोनों आरोपी जेल से जमानत पर छूट गया। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई में सहायक शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, विशेष लोक अभियोजक अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने विनोद कुमार को दो साल की सजा सुनाई है।
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