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उन्नाव। हमला कर हत्या का प्रयास करने के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश ने चार को दोषी पाया। सभी को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। साथ ही एक दोषी को 11 हजार व तीन पर नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है।
गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मनगर निवासी दिनेश शुक्ल ने 26 जनवरी 2014 को खुद पर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन से करीब तीन महीने पहले पोनी रोड ब्रह्मनगर निवासी अभिनव दुबे ने 20 हजार रुपये उधार लिए थे। उसने एक माह में वापस करने का वादा किया था। कई बार मांगने पर भी रुपये नहीं लौटाए। हर बार बहाना बताकर टालता था। 26 जनवरी 2014 को दोपहर करीब दो बजे वह फिर अपने रुपये मांगने जा अभिनव के घर जा रहा था। श्रीनगर मोहल्ला में चट्टा के पास पहुंचा था तभी वहां पहले से मौजूद अभिनव दुबे उसके साथ के प्रशांत दुबे, उमाकांत मिश्रा व मुन्ना ने देखते ही अभद्रता शुरू कर दी। प्रशांत दुबे व मुन्ना ने जान से मारने की धमकी दी तो उमाकांत मिश्रा व अभिनव दुबे ने तमंचों से जान से मारने की नीयत से उसपर कई राउंड फायर किए। उमाकांत द्वारा मारी गई गोली उसके पेट और अभिनव दुबे द्वारा चलाई गई गोली उसकी पीठ में लगी थी। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था। मुकदमे की सुनवाई जिला जज न्यायालय में विचाराधीन थी। बुधवार को अंतिम सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी साबित होने पर जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने चारों को सात-सात साल की सजा सुनाई।
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