Unnao News: जानलेवा हमले में चार को पांच साल की कैद

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उन्नाव। जानलेवा हमले के एक मुकदमे में न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। चारों पर 13-13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
29 सितंबर 2011 को आसीवन थाना क्षेत्र के जजरौली निवासी महावीर ने दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया था कि उसका भतीजा शिव बालक पुत्र मायाराम यादव भैंस चराने गया था। भैंस गांव के ही रामलखन के खेत में चली गई। जिस पर उसने गाली देना शुरू कर दिया। मना करने पर रामलखन ने सुशील, रामधार और रामकरन के साथ मिलकर शिव बालक को लाठी-डंडों से पीटा।
जब वह (महावीर) बचाने पहुंचे तो चारों लोग धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेजा था। बाद में वह जमानत पर छूट गए थे। मुकदमा अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश आलोक शर्मा ने सरकारी वकील यशवंत सिंह की दलीलों को तर्कसंगत ठहराते हुए चारों को दोषी पाया और पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।
उन्नाव। नाबालिग से छेड़छाड़ तथा मारपीट के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का अर्थदंड लगाया। माखी थाना क्षेत्र की निवासी एक किशोरी ने गांव के ही रहने वाले रामलाल उर्फ अमरजीत पर 9 अगस्त 2014 को छेड़छाड़ तथा मारपीट का आरोप लगाया था। मुकदमा पाक्सो एक्ट के तहत विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई व प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या 11 पाक्सो एक्ट संदीप गुप्ता ने दोषी को 3 साल की सजा तथा दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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उन्नाव। जानलेवा हमले के एक मुकदमे में न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। चारों पर 13-13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

29 सितंबर 2011 को आसीवन थाना क्षेत्र के जजरौली निवासी महावीर ने दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया था कि उसका भतीजा शिव बालक पुत्र मायाराम यादव भैंस चराने गया था। भैंस गांव के ही रामलखन के खेत में चली गई। जिस पर उसने गाली देना शुरू कर दिया। मना करने पर रामलखन ने सुशील, रामधार और रामकरन के साथ मिलकर शिव बालक को लाठी-डंडों से पीटा।

जब वह (महावीर) बचाने पहुंचे तो चारों लोग धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेजा था। बाद में वह जमानत पर छूट गए थे। मुकदमा अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश आलोक शर्मा ने सरकारी वकील यशवंत सिंह की दलीलों को तर्कसंगत ठहराते हुए चारों को दोषी पाया और पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।

उन्नाव। नाबालिग से छेड़छाड़ तथा मारपीट के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का अर्थदंड लगाया। माखी थाना क्षेत्र की निवासी एक किशोरी ने गांव के ही रहने वाले रामलाल उर्फ अमरजीत पर 9 अगस्त 2014 को छेड़छाड़ तथा मारपीट का आरोप लगाया था। मुकदमा पाक्सो एक्ट के तहत विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई व प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या 11 पाक्सो एक्ट संदीप गुप्ता ने दोषी को 3 साल की सजा तथा दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।



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