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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Tue, 07 Mar 2023 08:13 AM IST
उन्नाव। गैंगस्टर के तीन दोषियों को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। सभी पर दस, दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अजगैन कोतवाली पुलिस ने दो जनवरी 2009 को हिंदूखेड़ा निवासी प्रेम कुमार, करोवन के कन्हई और छेदीलाल पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। सभी पर पूर्व में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आपराधिक मामले दर्ज थे। गैंगस्टर एक्ट में सोमवार को न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी और विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुन न्यायालय ने अभियुक्तों को दस, दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
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