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संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Tue, 28 Mar 2023 01:02 AM IST
उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
11 मई 2015 को मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाले पिता ने रामनगर मजरा जेरा निवासी लालू पर नाबालिग बेटी को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुछ दिनों बाद किशोरी व आरोपी को पकड़ लिया था। मुकदमेे के विवेचक एसआई ने पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज कराकर आरोपी को जेल भेज दिया था। कोर्ट में हुए बयानों में पीड़िता ने आरोपी लालू पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। विवेचक ने मुकदमें में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की ओर से पेश किए गए साक्ष्य व दलीलें सुनकर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपी लालू को अपराध कारित करने का दोषी पाया। दोपहर बाद सजा पर सुनवाई हुई और न्यायाधीश ने दोषी लालू को दस साल की सजा सुनाते हुए 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कारावास
फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने धन्नापुरवा के धर्मपाल पर बेटी से दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने लोक अभियोजक की ओर से पेश की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी धर्मपाल को सात वर्ष की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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