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उन्नाव। नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर न्यायालय ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बहराइच जिले के पृथ्वीखेड़ा निवासी विनोद पर आठ सितंबर 2014 को नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता का आरोप था कि विनोद पेशे से जेसीबी चालक था। गांव की सड़क निर्माण के दौरान वह कई दिन गांव में रहा। इस दौरान बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर चला गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी विनोद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और चंद्रिका प्रसाद की दलीलों को सुन न्यायालय ने विनोद को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी विनोद को दस वर्ष कैद और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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