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उन्नाव। हत्या के प्रयास के चार दोषियों को अपर जिला जज कोर्ट नंबर तीन ने सात-सात कैद की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
असोहा थानाक्षेत्र के मलाखेड़ा गांव निवासी चमन सिंह ने सात अगस्त 2015 को जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह मलाखेड़ा तिराहे पर मकान बनवा रहा था। इसी दौरान जमुना प्रसाद अपने साथी मनोज कुमार यादव, ताराचंद्र, शरद, सत्यप्रकाश और गोवर्धन तिवारी के साथ आए और गालियां देते हुए काम बंद कराने को कहा। मना करने पर जमुना प्रसाद ने तमंचे फायर किया जिससे वह बाल-बाल बच गया। फिर सभी लोग उसे पीटने लगे। मौके पर मां शिवदेवी भी पीटा।
विवेचक एसआई रामसुंदर वर्मा ने हत्या के प्रयास में सभी आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सत्य प्रकाश की मौत हो गई है। गुरुवार को अंतिम सुनवाई में सरकारी वकील विनय शंकर दीक्षित की ओर से पेश किए तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी जमुना प्रसाद, मनोज यादव, ताराचंद्र, शरद उर्फ चीनू को सजा सुनाई।
उन्नाव। हत्या के प्रयास के चार दोषियों को अपर जिला जज कोर्ट नंबर तीन ने सात-सात कैद की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
असोहा थानाक्षेत्र के मलाखेड़ा गांव निवासी चमन सिंह ने सात अगस्त 2015 को जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह मलाखेड़ा तिराहे पर मकान बनवा रहा था। इसी दौरान जमुना प्रसाद अपने साथी मनोज कुमार यादव, ताराचंद्र, शरद, सत्यप्रकाश और गोवर्धन तिवारी के साथ आए और गालियां देते हुए काम बंद कराने को कहा। मना करने पर जमुना प्रसाद ने तमंचे फायर किया जिससे वह बाल-बाल बच गया। फिर सभी लोग उसे पीटने लगे। मौके पर मां शिवदेवी भी पीटा।
विवेचक एसआई रामसुंदर वर्मा ने हत्या के प्रयास में सभी आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सत्य प्रकाश की मौत हो गई है। गुरुवार को अंतिम सुनवाई में सरकारी वकील विनय शंकर दीक्षित की ओर से पेश किए तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी जमुना प्रसाद, मनोज यादव, ताराचंद्र, शरद उर्फ चीनू को सजा सुनाई।
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