UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, दुष्कर्म पीड़िता के कुंडली मिलान का दिया आदेश

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High court ordered to check the horoscope of victim Lucknow University should check girl is Manglik or not

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को दुष्कर्म पीड़िता की कुंडली की जांच का आदेश दिया है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने आरोपी गोविंद राय उर्फ मोनू के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया है। लखनऊ के थाना चिनहट में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी और पीड़िता की शादी पारिवारिक रजामंदी से तय हुई थी। इसी दौरान विवाह से पहले दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत और वीडियो कॉलिंग होने लगी।

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इसी दौरान पीड़िता के पिता का देहांत हो गया। इस मौके पर अपनी मां के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने आए आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और घर वापस लौटने के बाद शादी करने से इन्कार करते हुए पीडि़ता की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके विरूद्ध पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करवा दी थी, आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया था।

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