UP : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जिस अफसर पर 77 अवमानना के केस, क्या वह सेवा में बने रहने योग्य है

0
16

[ad_1]

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के विधि मंत्री को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने की गई कार्रवाई पर मुख्य सचिव से हलफनामा तलब किया है। इसके साथ ही पूछा है कि जिस अफसर के खिलाफ अवमानना के 77 मामले चल रहे हों, क्या वह सेवा में बने रहने के योग्य है? कोर्ट ने अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आरपी वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

यह भी पढ़ें -  बड़ी सफलता: स्टेम सेल थेरेपी ने ब्लड शुगर पर कसा शिकंजा, देश के पहले मामले में मिले उत्साहवर्द्धक नतीजे

मामला खंड शिक्षाधिकारियों के वेतनमान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने दो फरवरी 2018 के आदेश में वेतनमान को 7500 रुपये किए जाने का आदेश पारित किया था, लेकिन अब तक वेतनमान नहीं मिला। इस पर खंड शिक्षाधिकारियों की आरे से अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने 10 जनवरी को हलफनामा दाखिल कर बताया कि मामले में विशेष अपील दाखिल है, जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को होगी। अपील पर सुनवाई के बाद तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया जाएगा।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here