UP: गवाही से मुकर गया गवाह, वादी की हो गई मृत्यु; पत्नी की गला काटकर हत्या का आरोपी पति बरी

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Husband acquitted of killing his wife by slitting her throat

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– फोटो : istock

विस्तार

आगरा में पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या के मामले में आरोपी पति केशव कुमार पुत्र प्रताप सिंह निवासी सिर की मंडी, लोहामंडी को साक्षी के मुकरने पर अपर जिला जज 16 नीरज गौतम ने बरी करने के आदेश किए है।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी ताराचंद ने थाने पर तहरीर देकर कि आरोप लगाया कि उसकी पुत्री रजनी वरुण की शादी 27 फरवरी 2017 को आरोपी केशव कुमार के साथ आर्य समाज मंदिर जयपुर हाउस में हुई थी। आरोपी केशव पहले से शादी शुदा एवं दो बच्चों का बाप था फिर भी आरोपी ने धोखे से उसकी पुत्री से शादी कर ली थी। आरोपी की पहली पत्नी मनीषा उसके भाई कोमल, पवन, संजय एवं पिता रामकिशन वादी की पुत्री से रंजिश मानते थे।

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किराये के मकान में रहते थे 

आरोपी वादी की पुत्री के साथ किराये के मकान में रहता था। शादी के कुछ दिन बाद आरोपी रजनी का आए दिन शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने लगा। पहली पत्नी व अन्य धमकाते थे। 11 अगस्त 2019 को इन लोगों ने धारदार हथियार से रजनी की आठ माह की गर्भावस्था में गला काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपी केशव कुमार के विरुद्ध हत्या एवं अन्य धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।

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वादी की हो गई मृत्यु

मुकदमे के विचारण के दौरान वादी ताराचंद की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी गवाही दर्ज न हो सकी। उक्त मामले में मृतका के भाई, उसकी मकान मालकिन सहित 11 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में पेश किए गए। गवाहों के पूर्व गवाही से मुकरने पर अपर जिला जज नीरज गौतम ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम निखिल शर्मा के तर्क पर पत्नी की हत्या के आरोपी पति को बरी करने के आदेश किए।

 

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