UP: हाजी याकूब को कोर्ट से बड़ी राहत, मीट की दोबारा जांच के आदेश, फैक्टरी में है पांच करोड़ का मीट

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पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को मीट फैक्टरी में अवैध मीट पैकेजिंग के मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। एसीजेएम कोर्ट संख्या-5 ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब की हापुड़ रोड स्थित फैक्टरी से पकड़े गए मीट के नमूनों की दोबारा जांच के सशर्त आदेश जारी किए हैं। अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया की अल-फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

इस प्रार्थना पत्र में दावा किया गया कि कंपनी के पास फूड सेफ्टी एवं स्टेंडर्ड अथॉरिटी के अंतर्गत मीट प्रसंस्करण और भंडारण करने का पूर्ण अधिकार था। इसके बावजूद फ्रीज में रखा मीट जब्त कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि मीट का कोई सैंपल फैल होने की रिपोर्ट नर्हीं आई, बल्कि गलत लेबलिंग पाई गई। वहीं अभियोजन अधिकारी का तर्क था कि मीट का भंडारण अवैध रूप से किया जा रहा था। फैक्टरी का लाइसेंस समाप्त हो चुका था।

आवेदक का कहना था कि लाइसेंस 2023 तक वैध था। दोनों पक्ष सुनने के बाद अदालत ने आदेश पारित किए करते हुए कहा कि कंपनी अपने खर्चे पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशों के अधीन मीट की सैंपलिंग इस प्रकार से कराए कि मीट की गुणवत्ता के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। नमूने लेने के पश्चात मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय संस्थान से सैंपल की जांच कराई जाए।

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कार्टूनिस्ट पर 51 करोड़ के इनाम से विवादों में रहे याकूब  

बता दें कि डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपये देने का एलान करने के बाद याकूब पहली बार विवादों में आए थे। शहर में हापुड़ अड्डा चौराहे पर गाड़ी को हाथ देने पर सिपाही चहन सिंह को थप्पड़ मारने के मामले में भी याकूब घिर गए थे।

सूबे में भाजपा सरकार आने के बाद से ही याकूब पुलिस के रडार पर आ गए और उनकी मीट फैक्टरी पर कार्रवाई हो गई। पुलिस याकूब और उनके बेटों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब इसी वजह से कुर्की की गई है। याकूब की बेटी पर स्कूल में बच्चों की हंटर से पिटाई का आरोप भी लगा था। इसकी वीडियो भी वायरल हो गई थी।

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