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सुभासपा विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की कमिश्नरेट पुलिस की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही आरोपी विधायक को 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पुलिस ने विधायक की तलाश में लखनऊ के साथ ही गाजीपुर, मऊ और दिल्ली के 21 ठिकानों पर दबिश दी है।
मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ तीन साल पहले महानगर थाने में एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज है। इस मामले में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही वह फरार है। अब्बास के वकीलों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। विधायक को ढूंढने के लिए पुलिस ने लखनऊ में ही नौ ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला।
गिरफ्तारी वारंट जारी
महानगर पुलिस ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की मांग वाली याचिका कोर्ट में दाखिल करते हुए कहा था कि इससे विधायक की संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकेगी। अब्बास ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी मतदान नहीं किया है। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी वारंट जारी कर अब्बास को 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
2019 में महानगर थाने में दर्ज हुआ था केस
अब्बास अंसारी के खिलाफ 2019 में महानगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्बास ने असलहे का लाइसेंस लिया था, जिसका दुरुपयोग करते हुए एक ही लाइसेंस पर कई हथियार खरीद डाले। 2012 में हासिल इस लाइसेंस को बिना एनओसी के ही दिल्ली ट्रांसफर करा लिया था। इसके अलावा अब्बास के खिलाफ लखनऊ में दो, मऊ में चार व गाजीपुर में एक केस दर्ज है।
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