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वाराणसी कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की छात्रा से छेड़खानी और लूट के मामले में दो आरोपियों की जमानत प्रभारी जिला जल अनिल कुमार की कोर्ट ने मंजूर कर ली। दोनों आरोपियों ऋतिक कुमार और आदित्य ओझा को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतदार और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, राकेश तिवारी और योगेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार एमएससी की छात्रा ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 4 जनवरी 2022 को रात साढ़े 8 बजे वह अपने सहपाठी के साथ हास्टल लौट रही थी।
उसी दौरान तीन लड़के बाइक से आए और उसकी साइकिल में टक्कर मारते हुए छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर उन लड़कों ने वादिनी व उसके सहपाठी के साथ मारपीट व फोन, पर्स लूट लिया। लंका पुलिस ने इस मामले में बीएचयू छात्र ऋतिक कुमार और आदित्य झा को गिरफ्तार किया था।
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