Home उत्तर प्रदेश Varanasi: BJP नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या के दो आरोपियों की जमानत...

Varanasi: BJP नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

0
51

[ad_1]

वाराणसी कोर्ट

वाराणसी कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या और उनके पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपी अभिषेक व गणेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व वादी के अधिवक्ता प्रेमप्रकाश सिंह गौतम के अनुसार 12 अक्तूबर 2022 की शाम सिगरा थाना अंतर्गत छित्तूपुरा क्षेत्र में संचालित सरकारी शराब के ठेके पर मंटू सरोज, उसका भाई राहुल और उसके गैंग के अभिषेक व गणेश समेत कई साथी आपस में उपद्रव कर रहे थे।

यह भी पढ़ें -  Unnao: युवक की हो चुकी थी मौत, चार दिन से सड़ रहा था शव, बहन बोली- भाई सो रहा है, जानें पूरा मामला

स्थानीय निवासी राजकुमार सिंह ने मना किया तो सभी उसे धमकाते हुए चले गए। बाद में चारों हाथों में लोहे की रॉड और लाठी-डंडा लेकर 15-20 की संख्या में वापस आए और राजकुमार पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बीचबचाव करने पहुंचे राजकुमार के पिता पशुपतिनाथ सिंह को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में पशुपतिनाथ सिंह की मौत हो गई। पशुपतिनाथ सिंह के छोटे बेटे रुद्रेश कुमार सिंह ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here