बांके बिहारी कॉरिडोर मामला: हाईकोर्ट सरकार और सेवायतों के बीच विवाद निपटाने के लिए नियुक्त करेगी मध्यस्थ

0
61

[ad_1]

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाए जाने के मामले में पक्षकारों के बीच उठे विवादों को सुलक्षाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्त करेगी। कोर्ट ने इसके लिए अपर महाधिवक्ता से मध्यस्थ के नाम का सुझाव मांगा है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि यूपी सरकार मध्यस्थ के लिए जिस नाम को प्रस्तावित करे। वह राष्टï्रीय स्तर और अनुभव वाला होना चाहिए। कोर्ट अब इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

यह भी पढ़ें -  Navratri 2022: नवरात्र दो अप्रैल से, सही दिशा और मुहूर्त में करें कलश स्थापना, ये रही पूरी जानकारी

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने अनंत शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से बांके बिहारी मंदिर में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए उसकेउपबंध किए जाने की मांग की गई है। जिस पर सरकार ने कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन, मंदिर के सेवायत और आसपास के दुकानदारों ने कॉरिडोर बनाने के मामले में कई आपत्तियां उठाईं हैं।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here