आप सरकार ने 1 जनवरी, 2023 तक दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है

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नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। राय ने ट्वीट किया, ”सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके.

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इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी. यह प्रतिबंध एक जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा, “इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध एक जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।”

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राय ने कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। पिछले साल, दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से 1 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

पटाखों को जलाने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर सरकार ने ‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था। पटाखे जलाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।



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